Haryana

सोनीपत: न्यायालय के सामने अवैध शराब ठेका सील करने के आदेश

सोनीपत: सरकारी वकील इंदु कुमारी   

सोनीपत, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । सोनीपत

के खरखौदा न्यायालय के ठीक सामने स्थित शराब ठेके को लेकर लम्बे समय से स्थानीय लोगों,

सामाजिक संगठनों और बार एसोसिएशन द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी। ठेका मंदिर, कन्या

स्कूल और न्यायालय के निकट संचालित हो रहा था, जिससे महिलाओं और छात्राओं को असुरक्षा

का सामना करना पड़ रहा था। मामले में प्रशासनिक अनदेखी के बाद बार एसोसिएशन ने न्यायालय

में याचिका दायर की।

जज विक्रांत

की अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई में सभी पक्षों को सुना गया और जांच करवाई गई।

जांच में पाया गया कि शराब ठेका नगर पालिका से स्वीकृत नहीं है, न ही इसकी कोई विकास

शुल्क जमा की गई है। इसके अतिरिक्त, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्था और न्यायालय के

इतने समीप शराब ठेका होना कानूनी रूप से पूर्णतः अवैध है। न्यायालय में खुलेआम शराब

पीने के वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, जिससे क्षेत्रीय सामाजिक वातावरण पर प्रतिकूल

प्रभाव की पुष्टि हुई।

इन तथ्यों

के आधार पर जज विक्रांत ने शराब ठेके को तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश नगर पालिका

को जारी किए और स्पष्ट निर्देश दिए कि ठेके की सीलिंग की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत

की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को अब और बर्दाश्त नहीं किया

जाएगा।

सरकारी

वकील इंदु कुमारी ने बताया कि एसडीएम द्वारा पहले ही शराब ठेकेदारों को कोर्ट परिसर

के सामने ठेका न खोलने की हिदायत दी गई थी। नगर पालिका के अधिवक्ता पवन राणा ने भी

स्वीकार किया कि कोई साइट प्लान पास नहीं हुआ और नियमों की पूरी तरह अनदेखी हुई थी।

उन्होंने कोर्ट के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है।

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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना

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