
जयपुर, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने भू-जल विभाग के कर्मचारी का 22 साल पहले चयनित वेतनमान को कम करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं विभाग को निर्देश दिए है कि यदि प्रार्थी कर्मचारी से कोई वसूली की गई है तो उसे 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाया जाए। अधिकरण ने यह आदेश चौथीराम की अपील पर दिए।
मामले से जुडे अधिवक्ता सीपी शर्मा ने बताया कि प्रार्थी को सेवा में 18 साल पूरा होने पर 29 जून 1998 को चयनित वेतनमान के तौर पर 3200-4900 की पे स्केल दी गई, लेकिन उसके रिटायरमेंट से 15 दिन पहले ही 14 अगस्त 2020 को चयनित वेतनमान के तौर पर पहले दिए गए वेतन श्रृंखला के लाभ को विभाग ने वापस ले लिया। इसके अलावा उसकी न्यूनतम वेतन श्रृंखला 2750-4400 रुपए करते हुए उसके खिलाफ ज्यादा दिए गए वेतन की रिकवरी का आदेश निकाल दिया। इसे अधिकरण में चुनौती देते हुए चयनित वेतनमान को वापस लेने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी को दो दशक से भी अधिक समय के पहले दिए गए लाभ को अब वापस नहीं लिया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने प्रार्थी को राहत देते हुए कहा कि विभाग इतने साल बाद किसी कर्मचारी को दिए गए चयनित वेतनमान के तौर पर दी गई वेतन श्रृंखला को कम नहीं कर सकता। ऐसे में प्रार्थी के वेतन को कम कर उसे फिक्स करने वाले आदेश को निरस्त करना सही होगा। इसके साथ ही यदि उससे कोई रिकवरी की है तो उसे 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाया जाए।
(Udaipur Kiran)
