
नई दिल्ली, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय
ने उत्तर प्रदेश में संभल जिले के शाही जामा मस्जिद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करें।
कोर्ट ने 22 अगस्त को इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में हिन्दू पक्षकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका मस्जिद कमेटी ने दायर किया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय
के फैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय
ने संभल की दीवानी अदालत की ओर से मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय
ने 19 मई को अपने आदेश में कहा था कि संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने कहा कि उच्च न्यायालय
का ये निष्कर्ष गलत है कि संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहमदी से पूछा कि क्या इस मामले को प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े मामलों के साथ टैग कर दिया जाए।
सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि ये परिसर एएसआई के अधीन आता है, ऐसे में ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आएगा।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
