
नई दिल्ली, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई कि 6 मई को चुनाव की अधिसूचना चार हफ्ते में जारी करने के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6 मई को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चार महीने में पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा।
उच्चतम न्यायालय ने साफ किया था कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के रिजल्ट न्यायालय में लंबित याचिकाओं के फैसलों पर निर्भर करेंगे। कोर्ट ने 22 अगस्त 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग औऱ महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
