
स्पेशल कोर्ट ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने के दिए आदेशहमीरपुर,10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले मे शादी समारोह में युवक की सोने की चेन लूटने के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने बिवांर थानाध्यक्ष व कुनेहटा चौकी प्रभारी सहित छह पर लूट का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता द्रगपाल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के बेरी गांव निवासी वादी उमेश पाल 6 जून 2025 को अपने मामा के लड़के की शादी में थाना बिंवार के लरौंद गांव गया था। बीती 7 जून 2025 की रात करीब दो बजे जयमाला कार्यक्रम चल रहा था। तभी लरौंद गांव निवासी भोला पुत्र मेवालाल, अमित पुत्र अयोध्या, श्यामजी पुत्र बाबूलाल व सुनील पुत्र रामसुफल स्टेज में चढ़कर धक्का मुक्की करने लगे। वादी के मना करने पर उक्त लोग चिपकते हुए छीना झपटी करते हुए सोने की चेन छुड़ाने का प्रयास करने लगे। जिस पर वादी ने चेन को पकड़ लिया, लेकिन चेन टूट गई। चेन टूटने पर उक्त लोग टूटी हुई आधी चेन व सोने का बना ओम का लाकेट लूटकर भाग गए। वादी सात जून को बिंवार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। तब बिंवार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही।
लेकिन आरोपितों के दवाब के कारण थानाध्यक्ष बिंवार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उक्त आरोपित लिखित शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। वादी उमेश ने 10 जून 2025 पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। एसपी के आदेश के बाद जांच अधिकारी कुनेहटा चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार चारों आरोपितों को पकड़कर ले आए। उसके बाद कुनेहटा चौकी प्रभारी व बिवांर थानाध्यक्ष ने सांठगांठ कर चारों आरोपितों को छोड़ दिया। उसके बाद वादी ने 23 जून 2025 को डाक के माध्यम से उच्चाधिकारियों के लिखित शिकायत भेजी। लेकिन कोई न्याय न मिलने पर वादी ने न्यायालय में शिकायती पत्र दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने बिवांर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, कुनेहटा चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार, भोला, अमित, श्यामजी व सुनील पर लूट का मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना सही से करने के आदेश दिए।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
