Madhya Pradesh

मतदाताओं के सत्‍यापन में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सुपरवाईजर का दो दिन का वेतन काटने के आदेश

मतदाताओं के सत्‍यापन में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सुपरवाईजर का दो दिन का वेतन काटने के आदेश.

जबलपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाताओं के सत्‍यापन की प्रक्रिया में संतोषजनक प्रगति परिलक्षित नहीं होने पर जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने बरगी विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 249 से 260 तक के परिवेक्षण के लिए नियुक्‍त बीएलओ सुपरवाईजर जनपद पंचायत जबलपुर के सहायक विकास विस्‍तार अधिकारी अनिल झारिया का माह नवम्‍बर का दो दिन का वेतन काटने के आदेश दिये हैं।

कर्तव्‍यों के निर्वाहन में लापरवाही एवं वरिष्‍ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर दो दिन के वेतन काटने के आदेश के साथ ही इस बीएलओ सुपरवाईजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है तथा उसे 25 नवम्‍बर को समक्ष में उपस्थित होकर स्‍पष्टिकरण देने के निर्देश दिये गये हैं। तय समय पर संतोष जनक स्‍पष्टिकरण नहीं प्रस्‍तुत किये जाने पर मध्‍य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम एवं लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की चेतावनी भी कारण बताओ नोटिस में दी गई है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक