Uttar Pradesh

अनुराग हत्याकांड में आरोपित के अवैध मकान गिराने का हुआ आदेश

तहसील कोर्ट सदर जौनपुर

जौनपुर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । तहसील कोर्ट सदर में शुक्रवार की देर शाम तहसीलदार सौरभ कुमार के द्वारा हत्याकांड में आरोपित के अवैध मकान को तत्काल प्रभाव से गिराने के लिए कानूनगो को आदेशित किया गया है।

गौराबादशाहपुर क्षेत्र के कबीरूद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव हत्याकाण्ड के आरोपित लालता यादव के बंजर भूमी पर बने अवैध मकान को तत्काल प्रभाव से गिराने का फैसला सुनाया गया। अधिवक्ता राजस्व राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि बहुचर्चित अनुराग यादव हत्याकाण्ड के आरोपित लालता यादव का कबीरूद्दीनपुर गांव में बंजर भूमी पर बना मकान को तत्काल प्रभाव से गिराने का आदेश तहसील कोर्ट सदर जौनपुर के द्वारा छह पन्ने में दिया गया है।

बता दें कि, जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव उर्फ छोटू (17) पुत्र रामजीत यादव की तलवार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या भूमि विवाद को लेकर हुई है, जिसमें उसके पट्टीदार ने ही घटना को अंजाम दिया था। अनुराग राज कॉलेज में इंटर का छात्र था और एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी था। उसने चंदौली में इंडो-नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। उसका सिर कटा शव घर से 500 मीटर दूर खेत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डस फैसले से मृतक अनुराग के पिता रामजीत यादव ने कहा की मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा लेकिन आरोपितों को सजा मिलेगी, न्यायालय को धन्यवाद दिया।

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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र कुमार मिश्र

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