
-श्रम विभाग के पोर्टल पर सभी केसों की सूची, संबंधित आदेशों और विभागीय निर्णयों को सार्वजनिक किया जाए
नई दिल्ली, 25 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को श्रम विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सुझाव दिया कि विभाग में वर्चुअल हियरिंग (ऑनलाइन सुनवाई) की व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक अपने मामलों की सुनवाई में भौगोलिक बाधाओं के बिना भाग ले सकें। इस बैठक में श्रम विभाग के आयुक्त, संयुक्त आयुक्त एवं जिला स्तर के उपायुक्तों ने भाग लिया।
बैठक का मुख्य फोकस श्रम विभाग में सूचना तकनीक के उपयोग को बढ़ाने और लंबित श्रमिक मामलों के त्वरित समाधान पर रहा। मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग का मूल दायित्व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे मामला वेतन से जुड़ा हो, नौकरी से निकाले जाने का हो, प्रबंधन के खिलाफ हो या क्षतिपूर्ति से संबंधित—हर केस का त्वरित और निष्पक्ष निपटान किया जाना चाहिए।
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि श्रम विभाग के पोर्टल पर सभी केसों की सूची, संबंधित आदेशों और विभागीय निर्णयों को सार्वजनिक किया जाए। इससे शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को समय पर सही और पारदर्शी जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही विभाग की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी एक भी श्रमिक के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। ये श्रमिक ही देश की नींव हैं, देश के असली निर्माता हैं। उनके अधिकारों की रक्षा हमारा पहला दायित्व है।
मंत्री ने यह भी बताया कि विभागीय प्रक्रियाओं को सरल, तकनीकी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने और फील्ड स्तर पर श्रमिकों से संवाद बनाए रखने की अपील की। बैठक के अंत में अधिकारियों ने मंत्री को विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली, तकनीकी ढांचे और लंबित मामलों की स्थिति से अवगत कराया।
—————
(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
