मंडी, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । मंडी जिले के जोगिंदरनगर स्थित प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मेघा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को एक साल की कैद व एक लाख 30 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। भारतीय स्टेट बैंक की गुम्मा शाखा द्वारा अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से रंजना कुमारी पत्नी संजय कुमार गांव गुम्मा तहसील जोगिंदरनगर के खिलाफ याचिका दायर की थी कि बैंक ने रंजना कुमारी को ऋण दिया था जिसे चुकाने के लिए उसने बैंक में 17 जुलाई 2019 को 95 हजार एक चेक संख्या 002312 जमा करवाया मगर पर्याप्त राशि खाते में न होने के कारण यह बाउंस हो गया। इस बारे में उसे बताया गया मगर फिर भी पैसा जमा नहीं हुआ। इस पर उसे कानूनी नोटिस भी भेजा गया।
बैंक के वकील महेश चोपड़ा व उनके वाइस एचसी हाजरी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, गवाही व दलीलों को आधार मानते हुए अदालत ने रंजना कुमारी को नेगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट की धारा 138/142 के तहत 1 साल की कैद व 1 लाख 30 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाईं। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक महीने की कैद और भुगतनी होगी।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
