
पूर्वी चंपारण,12 सितंबर (Udaipur Kiran) ।द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा तुरकौलिया थाना के कोरैया निवासी सत्यनारायण पासवान के पुत्र ददन पासवान उर्फ रामनरेश पासवान को हुई।
मामले में नबाब आलम ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या 129/2021 दर्ज कराते हुए ददन पासवान को आरोपित किया था, जिसमें कहा था कि 14 फरवरी 2021 की संध्या करीब 6.30 बजे गांव के ही एक व्यक्ति के पास उसके पिता महमूद आलम एवं शेख कयामुद्दीन बैठ कर बातें कर रहे थे। उसी दौरान ददन पासवान आया और उसके पिता को पटक कर मारपीट करने लगे। हल्ला पर सूचक एवं उसका मौसा स्थानीय निवासी शेख मुनीर दौड़कर आए तथा ददन पासवान को किसी तरह हटाकर उसके घर के पास ले गए। कुछ क्षण के बाद नामजद अभियुक्त फरसा लेकर आया और शेख मुनीर को अकेला देखकर फरसा से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में परिजन शेख मुनीर को सदर अस्पताल मोतिहारी ले जा रहे थे, परंतु अस्पताल गेट पर पहुंचते ही उसकी मौत हो गई।
मामले में न्यायालय ने 4 जून 2021 को संज्ञान लिया तथा सत्र न्यायालय ने 18 जून 2022को आरोप गठन कर सत्र वाद संख्या 457/2022 विचारण की। अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर नामजद अभियुक्त को धारा 302,324,323,341 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है। अभियुक्त घटना के बाद से ही कारागार में है।
—————
(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
