
नई दिल्ली, 30 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज जैन की वेकेशन बेंच ने 2015 में जेल वाहन में दो कैदियों की हत्या करने के आरोपित गैंगस्टर नीरज बवानिया को अपनी बीमार पत्नी की सर्जरी के लिए एक दिन की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने नीरज बवानिया को एक जुलाई को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि बवानिया की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करें। बवानिया की पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। कोर्ट ने बवानिया को निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी और संबंधित डॉक्टर के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति से संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस के वकील लक्ष्य खन्ना ने बवानिया की कस्टडी पेरोल का विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है तो गैंगवार होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बवानिया के साथ गैंगवार में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बवानिया के वकील एन. हरिहरन ने कस्टडी पेरोल की मांग करते हुए कहा कि उसकी पत्नी की सर्जरी जरुरी है और उसे सर्जरी के लिए सहमति देने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करने हैं। उसके बाद कोर्ट ने बवानिया को एक दिन की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया।
बवानिया पर आरोप है कि उसने 2015 में रोहिणी कोर्ट के लॉकअप से तिहाड़ जेल ले जाने के दौरान दो कैदियों को जेल वाहन के फर्श पर मार कर गिरा दिया और गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
