

उरई, 9 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिले की कोतवाली क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना में शामिल दो आरोपितों के खिलाफ पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने रविवार को बताया कि कोतवाली उरई क्षेत्रांतर्गत कालपी बस स्टैंड के पास 9 अगस्त को शताब्दी बस कार्यालय पर दंपत्ति से अभद्रता और सवारी बैठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट करने वालों ने दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने नया पटेल नगर निवासी अभियुक्त शाहिद अली उर्फ शानू और श्यामनगर निवासी दिलशाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
घटना के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर पुलिस ने प्रशासन को रिपोर्ट भेजी। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने कालपी रोड स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से शताब्दी टूरिस्ट बस कार्यालय संचालित किया था। प्रशासन और पुलिस बल ने संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। वहीं, अभियुक्त शादाब व माजिद के अवैध फॉर्म हाउस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई। मौके से एक डस्टर कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई।
एसपी ने बताया कि अभियुक्त शाहिद और दिलशाद की आपराधिक गतिविधियों और इनके कारण जनमानस में उत्पन्न भय को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडेय ने इनके विरुद्ध एनएसए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने आदेश जारी किया है। ——————–
(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा