West Bengal

अब बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति के नहीं बनेगी ऊंची इमारतें, कोलकाता एयरपोर्ट प्रशासन ने की नई व्यवस्था की मांग

कोलकाता हवाई अड्डा

कोलकाता, 20 जून (Udaipur Kiran) ।अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद अब कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रशासन ने हवाई अड्डे के आसपास की ऊंची इमारतों को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहती है कि हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर की परिधि में किसी भी ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति केवल उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बाद ही दी जाए।

एयरपोर्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने (Udaipur Kiran) से कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई थी, सिर्फ एक यात्री की जान बची। इस घटना ने देश भर के एयरपोर्ट प्रशासन को सतर्क कर दिया है। कोलकाता एयरपोर्ट प्रशासन का मानना है कि हवाई पट्टी के आसपास की ऊंची इमारतें विमान संचालन के लिए खतरा बन सकती हैं और ऐसे निर्माण पर नियंत्रण जरूरी है।

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स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शुरू हुई बातचीत

हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने हवाई अड्डे से सटे इलाकों के जनप्रतिनिधियों से इस विषय में चर्चा शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री तथा मध्यमग्राम से तृणमूल कांग्रेस विधायक रथिन घोष ने पुष्टि की है कि एयरपोर्ट प्रशासन की प्रमुख मांग यही है कि हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बहुमंजिली इमारत तब तक मंजूर न की जाए जब तक एयरपोर्ट से एनओसी न मिले।

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कई नगर निकाय आएंगे दायरे में

रथिन घोष ने बताया कि मध्यमग्राम नगरपालिका पहले से ही इस नियम का पालन कर रही है क्योंकि यह हवाई अड्डे के सबसे नजदीक है। लेकिन जब नई अधिसूचना जारी होगी तो मध्यमग्राम, न्यू बैरकपुर, उत्तर दमदम, बिधाननगर और कोलकाता नगर निगम के कुछ हिस्से भी इस नियंत्रण के दायरे में आ जाएंगे।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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