RAJASTHAN

राजस्थान में अब 24 हजार से ज्यादा बिजली बिल वालों की पेंशन नहीं रुकेगी

फाइल

जयपुर, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा निर्णय किया है। अब राज्य में 24 हजार रुपये या इससे ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशनर्स की पेंशन बंद नहीं की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में नए आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन बिना जांच के नहीं रोकी जाएगी।

विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजे हैं कि जिन पेंशनर्स का सालाना बिजली बिल अधिक है, उन्हें पेंशन बंद करने के बजाय स्वेच्छा से “गिव-अप (पेंशन छोड़ने)” के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी की पेंशन स्वतः नहीं रोकी जाए और किसी भी कार्रवाई से पहले लाभार्थियों की आय और पात्रता की जांच पूरी की जाए। विभाग ने राज्यभर में सभी पेंशनर्स का वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं। यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लाभार्थी जीवित हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। अधिकारियों को वेरिफिकेशन कार्य की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी की पेंशन रोकना नहीं, बल्कि पात्रता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 92 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार हर वर्ष इन लाभार्थियों का सत्यापन करवाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ तो नहीं ले रहा।

मंत्री ने कहा कि जिन परिवारों या व्यक्तियों की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें स्वयं पेंशन छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है और किसी पात्र लाभार्थी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी।

गौरतलब है कि नाै अक्टूबर को विभाग की ओर से जारी आदेश में 24 हजार से अधिक सालाना बिजली बिल भरने वाले लगभग 3 लाख 2 हजार पेंशनर्स की पेंशन जांच पूरी होने तक रोकने के निर्देश दिए गए थे। उस आदेश के बाद प्रदेशभर में विरोध और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी।

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(Udaipur Kiran) / रोहित

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