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मंगोलपुरी के जामा मस्जिद को गिराने संबंधी नोटिस से जुड़ी अवमानना याचिका पर एमसीडी को नोटिस

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 25 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगोलपुरी के जामा मस्जिद को गिराने संबंधी नोटिस से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है। दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक मंगोलपुरी जामा मस्जिद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। जस्टिस मनोज जैन की वेकेशन बेंच मामले की अगली सुनवाई 09 जुलाई को करने का आदेश दिया।

आज मंगोलपुरी के जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 24 जून की रात 12 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरु कई और सुबह साढ़े दस बजे तक ये कार्रवाई चलती रही।

याचिका में कहा गया है कि जिस हिस्से को गिराना था उसका न तो सीमांकन किया गया और न ही उसकी कोई रिपोर्ट दी गई। तब दिल्ली नगर निगम ने कहा कि सीमांकन की कार्रवाई 19 जून को किया गया था और इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई थी। नगर निगम ने कहा कि वो अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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