
नई दिल्ली, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद हवाला डीलर असलम वानी की अपने खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को करने का आदेश दिया।
वानी ने याचिका में कहा है कि उसे 2010 में ट्रायल कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया था। ये मामला उसके खिलाफ 2005 में दर्ज किया गया था। 2005 के केस के आधार पर उसके खिलाफ 2007 में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। 2010 में ट्रायल कोर्ट की ओर से टेरर फंडिंग के आरोपों से मुक्त करने के आदेश पर 2017 में हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी थी।
सितंबर, 2020 में ईडी ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में डॉक्टर बिल्किस शाह को आरोपित बनाया था। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने अपने पहले की चार्जशीट में शब्बीर शाह के अलावा मोहम्मद असलम वानी को आरोपित बनाया था। चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर बिल्किस शाह ने असलम वानी से तीन बार में दो करोड़ आठ लाख रुपये लेने की बात कबूल की थी। चार्जशीट में डॉक्टर बिल्किस पर शब्बीर शाह की मदद करने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर बिल्किस ने 2013 के बाद कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसके पास अपनी निजी प्रैक्टिस और सैलरी के अलावा कोई दूसरी आमदनी नहीं थी।
(Udaipur Kiran) /संजय————
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
