
नई दिल्ली, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लांड्रिंग के आरोपित और जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिलकिस शाह के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को करने का आदेश दिया।
इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2021 को बिलकिस शाह को जमानत दे दिया था। 20 मार्च, 2021 को कोर्ट ने शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिलकिस शाह के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सितंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में डॉक्टर बिलकिस शाह को आरोपित बनाया था। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने अपने पहले की चा र्जशीट में शब्बीर शाह के अलावा हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को आरोपित बनाया था। चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर बिलकिस शाह ने असलम वानी से तीन बार में दो करोड़ 8 लाख रुपये लेने की बात कबूल की थी। चार्जशीट में डॉक्टर बिलकिस पर शब्बीर शाह की मदद करने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर बिलकिस ने 2013 के बाद कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया क्योंकि उसके पास अपनी निजी प्रैक्टिस और सैलरी के अलावा कोई दूसरी आमदनी नहीं थी।
शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में जेल में बंद है। एक मामला टेरर फंडिंग का है और दूसरा मनी लांड्रिंग का है। शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लाड्रिंग के केस में 2007 में केस दर्ज किया गया था। शब्बीर शाह को 25 जुलाई, 2017 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
