
प्रयागराज, 18 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोडवेज में ड्राइवर रहे व्यक्ति से पर्सनल लोन की रिकवरी के मामले में मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कानपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति पीके गिरि की खंडपीठ ने राजेंद्र सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ताओं को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता के अनुसार रोडवेज में ड्राइवर के पद पर तैनात रहे याची ने मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कानपुर से वर्ष 2014 में दो लाख 75 हजार रुपये लोन 15 प्रतिशत ब्याज पर लिया था। बैंक ने यह पर्सनल लोन याची को इस शर्त के साथ प्रदान किया कि सर्विस अकाउंट से प्रतिमाह 6600 रुपये की किस्त के रूप में कटौती की जाएगी।
वर्ष 2016 में याची की सेवा गलत तरीके से समाप्त कर दी गई। जिससे बैंक उसके अकाउंट से किस्त की कटौती नहीं कर सका। वर्ष 2023 से बैंक ने गारंटर रोडवेज से जानकारी मांगी कि याची को वेतन दिया जा रहा है कि नहीं। रोडवेज की ओर से कोई सही जवाब नहीं दिया गया। इसी दौरान बैंक ने लोन को एपीए/राइट ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरी ओर दस साल बाद तहसीलदार सदर कानपुर की ओर से लोन की अदायगी के लिए रिकवरी जारी कर दी गई। इस पर यह याचिका दाखिल की गई।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
