Haryana

हरियाणा में बदले पेड़ कटाई के नियम, एनओसी प्रक्रिया होगी सरल

वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश

चंडीगढ़, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पेड़ काटने हेतु एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। लोगों द्वारा दिए गए आवेदन पर यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे एक बार में ही दर्ज किया जाए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को बार-बार परेशान न होना पड़े।

राव नरबीर सिंह मंगलवार को चंडीगढ़ में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड के डीएफओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वन मंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीएफओ वर्क एलोकेशन में टेंडरों पर अपने एकाधिकार की भावना न रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की खरीद से पहले मंत्री स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही दिल्ली व अन्य राज्यों की टेंडर प्रणाली का अध्ययन करने की बात भी कही, ताकि हरियाणा में भी अच्छी प्रक्रिया लागू की जा सके। राव नरबीर सिंह ने वन विभाग को निर्देश दिए कि राज्य गठन से अब तक लगाए गए पौधों का विस्तृत ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराया जाए।

काबुली कीकर (बबूल) हटेंगे, सफेदा की खरीद पर रोक

मंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे हर साल न्यूनतम 10 प्रतिशत काबुली कीकर (बबूल) को हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त वृक्ष लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने वन विभाग द्वारा सफेदा जैसे जल-गहन वृक्षों के पौधे न लगाए जाने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निजी भूमि पर सफेदा लगाना चाहता है, तो उसे रोका नहीं जाएगा, परंतु विभागीय खरीद भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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