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बाबा तरसेम सिंह की हत्या के आरोपित  काे  हाईकाेर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 26 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने नानकमत्ता के डेरा कारसेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में आरोपित दिलबाग सिंह द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तारीख आठ जुलाई नियत की है।न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। आरोपित दिलबाग सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अदालत में कई पुख्ता सबूत पेश किए गए, जिनमें आरोपित को घटनास्थल पर मौजूद दिखाने वाले सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल हैं।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि तथ्यों में कुछ नए पहलू सामने आए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च 2024 को ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता के डेरा कार सेवा प्रमुख की हत्या अज्ञात लोगों ने गोली मारकर कर दी थी। हत्या के दौरान हमलावर बुलेट से आए थे। जिसकी पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से की गई थी। इस संबंध में गुरुद्वारा के पूर्व प्रबंधक हरबंस सिंह चुघ, तराई महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू व हरगोविंद सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की जांच के बाद आरोपित पकड़े गए। सरकार व ​अन्य की ओर से जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि बाबा की हत्या बिना किसी कारण की गई है इसलिए अ​भियुक्तों को फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए और यह जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की मांग की ।

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(Udaipur Kiran) / लता

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