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ईओ, आरओ भर्ती में नकल करने वाले को जमानत नहीं

काेर्ट

जयपुर, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने राजस्व अधिकारी और अधिशाषी अधिकारी भर्ती-2022 परीक्षा में नकल करने वाले आरोपी ओमप्रकाश कस्वां को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा के समय आरोपी ने ब्लूटूथ के जरिए नकल कर परीक्षा की दी गई। वर्तमान में ऐसे प्रकरण बढते जा रहे हैं और इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह इस परीक्षा में परीक्षार्थी ही नहीं था और ना ही यह परीक्षा उसने पास की थी। इसके अलावा किसी अभियुक्त की सूचना मात्र के आधार पर प्रार्थी को घटना में लिप्त किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण के कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि आरोपी ने संगठित नकल गिरोह में शामिल होकर परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

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(Udaipur Kiran)

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