देहरादून, 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रदेश में राजकीय पेंशनरों की मृत्यु होने पर खाता बंद करने से पूर्व बैंकों को कोषागार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की दशा में उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से पेंशनरों के पेंशन खाते से एटीएम या अन्य माध्यमों से पेंशन आहरित किया जा रहा है और कोषागार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए ही पेंशन खातों को बंद करवा दिया जा रहा है। जिस कारण उक्त पेंशन खातों में पेंशनर की मृत्यु होने की सूचना के अभाव में भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली करने में कठिनाई हो रही है।
मुख्य कोषाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी से इस संबंध में अनुरोध किया है कि समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित किया जाए कि जनपद कोषागार और उप कोषागार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही बैंक खाते को बंद करने की कार्यवाही की जाए।
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
