
जयपुर, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपित को पनाह देने के आरोप में जेल में बंद महिला पूजा सैनी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल कर खंडपीठ ने यह आदेश पूजा सैनी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।
जमानत याचिका में कहा गया कि उसके पति महेन्द्र कुमार पर आरोप है कि उसने शूटर नितिन फौजी को घटना से पहले अपने घर में पनाह दी थी और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को भी थी। याचिकाकर्ता करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है और विशेष न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगने की पूरी संभावना है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि हत्याकांड से पहले हत्यारा कई दिनों तक याचिकाकर्ता के घर रुका था। याचिकाकर्ता ने ही उसे हथियार उपलब्ध कराए थे। ऐसे में घटना को लेकर उसकी सक्रिय भागीदारी रही थी। इसके अलावा एनआईए की विशेष अदालत याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान ले चुकी है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को आरोपी रोहित राठौड और नितिन फौजी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में हत्या कर दी थी।
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(Udaipur Kiran)
