शिलांग, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । पूर्वी खासी हिल्स जिला प्रशासन ने बांग्लादेश सीमा से सटे एक किलोमीटर क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है। यह कदम सीमा पार अपराध और घुसपैठ पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आमजन की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बांग्लादेश में घुसने अथवा अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के प्रयासों पर सख्त रोक होगी। इसके साथ ही पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, हथियार या संभावित हथियार रखना तथा तस्करी से जुड़ी गतिविधियां भी प्रतिबंधित की गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस सीमा क्षेत्र में प्रायः मवेशी, अवैध सामान, सुपारी, पान पत्ता, सूखी मछली, बीड़ी, सिगरेट और चाय पत्तियां तस्करी के जरिए लाई-ले जाई जाती हैं।
बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति का हवाला देते हुए प्रशासन ने आशंका जताई है कि उग्रवादी संगठन, तस्कर और संगठित आपराधिक नेटवर्क घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। पूर्वी खासी हिल्स की यह सीमा अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है, जहां सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए सख्त निगरानी जरूरी है।
जिला प्रशासन द्वारा लागू यह नाइट कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
