HEADLINES

बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी मामले में विधायक पत्नी सीमा वेग की याचिका पर अगली सुनवाई 22 को

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी के आरोप में दर्ज केस कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल सीमा वेग के याचिका की सुनवाई तिथि 22 सितम्बर नियत की है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ याचिका की सुनवाई कर रही है।

मालूम हो कि भदोही के विधायक जाहिद बेग के घर में एक नाबालिग नौकरानी की लाश मिली थी। विधायक, उनकी पत्नी सीमा बेग और उनके बेटे के खिलाफ श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई। बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप लगाये।

याची की ओर से दलील दी गई कि जो लड़की उनके घर से बरामद की गई वो घरेलू नौकरानी की तरह काम करती थी। उसे बदले में उचित पैसा दिया जाता था। वह हर महीने अपने घर अपनी मर्जी से आती-जाती थी। ऐसे में मानव तस्करी का आरोप सही नहीं है। कहा गया कि कानून के अनुसार बंधुआ मजदूर वह है जो किसी ऋण या किसी सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक बाध्यता के चलते बिना उचित वेतन या बिना स्वतंत्रता के मजबूर होकर लम्बे समय तक श्रम करता हो। इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने राजनीतिक दबाव में बिना ठोस साक्ष्य के फर्जी मुकदमे दर्ज किए है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए 22 सितम्बर की तिथि नियत कर दी है।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top