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हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियां जब्त करने की ईडी की मांग पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को

नई दिल्ली, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियां जब्त करने की ईडी की मांग पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज संजय जिंदल ने मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान संजय भंडारी की ओर से पेश वकील अवनीश अर्पुथम और अंकित शर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 20 अगस्त को है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 सितंबर तक के लिए टाल दिया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई को भगोड़ा घोषित करने के आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प आजमाने के लिए संजय भंडारी को समय दे दिया था। उसके बाद संजय भंडारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी थी। 5 जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लांड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा करने के बाद कोर्ट आरोपित की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरु करता है। ईडी ने भगोड़ा घोषित करने के बाद संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी थी।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर, 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है। उनमें से संजय भंडारी कथित तौर पर कांग्रेस प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं। ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था, लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी, जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लांड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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