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ग्राम प्रधान के चुनाव मामले में अगली सुनवाई 23 को

नैनीताल, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व हुए ग्राम प्रधान के चुनाव में ग्राम कुंड जिला टेहरी गढ़वाल के उपजिलाधिकारी का मतगणना के दिन उनकी उपस्थिति वहां होने एवं चुनाव को टाई कराए जाने के मामले पर हारे प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की ति​थि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टिहरी जिले का ग्राम कुंड पट्टी दसजुला जिला टिहरी की ग्राम प्रधान की उम्मीदवार मधु देवी नौटियाल ने उच्च न्यायालय मेें याचिका दायर कर कहा था कि मतगणना के समय वे जीत गई थी लेकिन उन्हें एक मत जो अधिक पड़ा था उसको बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया। लाटरी सिस्टम के आधार पर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया, जबकि वह मत उनके पक्ष में पड़ा था। याचिका में कहा कि उसमें किसी भी तरह की टेम्परिंग नही हुई थी। जब इसका विरोध उनके अभिकर्ता के द्वारा किया गया तो उसे अंदर नही आने दिया। एसडीएम वहां मौजूद थी। जो कि चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध है, जबकि उनके द्वारा ग्राम प्रधानों की चुनाव याचिकाएं सुनी जाती है। वे कैसे मतगणना स्थल में आ सकती है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि वह किस नियम के तहत वहां मौजूद रहे।

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(Udaipur Kiran) / लता

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