सम्मान में कमी की शिकायत पर सरकार ने जारी की गाइडलाइन
चंडीगढ़, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चल रही अव्यवस्था पर बड़ी कार्रवाई की है। वीआईपी दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देने को लेकर आ रही शिकायतों सरकार ने कठोर आदेश जारी किए हैं। अब यह तय कर दिया गया है कि राज्य में कौन-सा गणमान्य व्यक्ति किस मौके पर, किस स्तर की टुकड़ी और किस फॉर्मेशन के साथ सलामी पाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
जिला प्रोटोकॉल में असमानता, गलतफहमियां और आधिकारिक नाराजगी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। ऐसी घटनाएं सामने आईं कि मंत्री के आगमन पर कहीं पूरा बैंड तैनात, तो कहीं सिर्फ एक बगलर। किसी जगह हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, तो कहीं डीसी-एसपी ने अलग-अलग व्याख्या करके असहज माहौल बना दिया।
हरियाणा सरकार के गणमान्यों के लिए प्रोटोकॉल तय किया है। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, डिप्टी स्पीकर, राज्यमंत्री, हाईकोर्ट के जज, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, डिविजनल कमिश्नर, एडीजीपी, पुलिस आयुक्त व आईजी, जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। होम व रेवेन्यू विभाग के प्रशासनिक सचिव भी सम्मान की इस सूची में शामिल रहेंगे।
अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। राज्यपाल को 1+2+4+100 की पूर्ण औपचारिक टुकड़ी व पूरा बैंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री आदि को 1+2+4+50 या 1+2+4+32 प्रोफ़ाइल का गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों – मुख्य सचिव, डीजीपी, डिविजनल कमिश्नर, एडीजीपी, आईजी, डीसी व एसपी के लिए उनके पद व मौके के अनुरूप छोटी या मध्यम टुकड़ी तय की गई है।
चार्ज संभालने के दिन (केवल एक बार), चार्ज छोडऩे से पहले (केवल एक बार), गवर्नर के विधानसभा अभिभाषण के दौरान आगमन/प्रस्थान, जिले के औपचारिक निरीक्षण/रिव्यू के समय, विशेष/घोषित औपचारिक अवसरों पर ही गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। यानी अब किसी भी दौरे को ‘विशेष’ बताकर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया जा सकेगा। सरकार ने साफ कहा है कि 2024 की नियमावली और उसके बाद हुए सभी संशोधन अब खत्म माने जाएंगे। किसी भी तरह की छूट या अस्थायी बदलाव केवल जीएडी (प्रोटोकॉल शाखा) की पूर्व स्वीकृति से ही मान्य होगा।
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(Udaipur Kiran) शर्मा