
कोलकाता, 19 जून (Udaipur Kiran) । कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को लेकर अब कड़े नियम लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने पहले ही आसपास के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर अपनी योजना से अवगत करा दिया है।
एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बहुमंजिली इमारत बनाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनिवार्य अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के किसी भी ऊंची इमारत को बनाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस प्रस्ताव की सूचना मध्यग्राम, न्यू बैरकपुर, विधाननगर और उत्तर दमदम नगरपालिका क्षेत्रों को दी जा चुकी है।
अब तक “फनल जोन” ,जहां से विमान उतरते-उड़ते हैं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैसे कि मध्यग्राम नगरपालिका के वार्ड 26, 27 और 28 में दो मंजिल से ऊंची इमारत बनाने की अनुमति नहीं थी। न्यू बैरकपुर के किनारे इमारतों के लिए विशेष अनुमति लेनी होती थी।
अब यह दायरा पूरे 20 किलोमीटर में बढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इमारतों की अधिकतम ऊंचाई, जो अब तक 45 मीटर तक स्वीकृत थी, उस पर भी सख्त नियंत्रण लाने की योजना है।
इस सख्ती की मुख्य वजह है अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जिसमें एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिर गया था। उसी दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए देशभर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और इमारतों की ऊंचाई को लेकर नियमों में बदलाव लाया जा रहा है। इसके साथ ही अहमदाबाद हादसे से सबक लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ‘एयरक्राफ्ट रूल्स 2025’ नामक एक नया मसौदा विधायक भी पेश किया है। इस विधेयक में एयरपोर्ट के पास इमारत की ऊंचाई पर नियंत्रण की बात कही गई है जिन इमारत से हादसे का खतरा हो सकता है उन्हें गिराने के निर्देश दिए जाएंगे।
(Udaipur Kiran) / अनिता राय
