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स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिला अधिकारी को बर्खास्त करने के मामले में केंद्र और वायुसेना को नाेटिस

supreme court

नई दिल्ली, 16 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना में स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिला अधिकारी को अगले आदेश तक कार्यमुक्त नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने वायुसेना की महिला अधिकारी अनिता भट्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने अनिता भट्टी की याचिका को पहले से लंबित ऐसी याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो शार्ट सर्विस कमीशन वाले उन 69 महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा से मुक्त नहीं करे जिन्होंने अपने को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा था कि वर्तमान माहौल में महिला सैन्य अधिकारियों के मनोबल को गिराया नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इन महिला सैन्य अफसरों को सुप्रीम कोर्ट मत भटकने दीजिए।

17 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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