
जयपुर, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ में स्कूल इमारत के गिरने की घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में प्रदर्शन से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता और एफआर मीणा ने अदालत को बताया कि 25 जुलाई को झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया था। जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना और प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता भी वहां पहुंचा था। इस दौरान पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और चिकित्सकों को इलाज से रोकने का आरोप लगाते हुए राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया लिया। जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में याचिकाकर्ता को फंसाया गया है और यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने धरना देकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की और चिकित्सकों को भी रोका। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की छत ढहने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी।
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(Udaipur Kiran)
