Assam

नंदिता हत्या कांड: धेमाजी अदालत ने रिन्टू शर्मा को दोषी करार दिया

धेमाजी (असम), 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । असम को दहला देने वाले चर्चित नंदिता हत्या कांड में धेमाजी जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपित रिन्टू शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 324, 307 और 302 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने सूचित किया है कि इस मामले की अंतिम सजा 21 अगस्त को सुनाई जाएगी।

यह घटना 21 अगस्त 2021 की दोपहर धेमाजी नगर के बीचोबीच घटी थी। नृशंस हमले में मोरिधोल महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा और ढकुवाखाना के नवकाठरबाड़ी गांव निवासी नंदिता सैकिया गंभीर रूप से घायल हुई थी। पांच दिनों तक अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया था।

अभियुक्त रिन्टू शर्मा, जो मोरिधोल महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद धेमाजी सदर थाने में मामला दर्ज हुआ था। लंबे तीन वर्षों तक चले मुकदमे, गवाहियों और बहस के बाद अदालत ने रिन्टू शर्मा को दोषी ठहराया है।

उल्लेखनीय है कि यह हृदयविदारक घटना पूरे असम में शोक और आक्रोश का कारण बनी थी। नंदिता हत्या कांड की चौथी बरसी 21 अगस्त को ही पड़ रही है और इसी दिन अदालत द्वारा दोषी को सजा सुनाई जाएगी। इस संयोग ने मामले को और भी ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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