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नाना-नानी को जुड़वां बच्चों को पेश करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–कोर्ट ने कहा, एसएसपी आजमगढ़ बच्चों की पेशी सुनिश्चित करें

प्रयागराज, 08 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो जुड़वां बच्चों जिकरा बानो व इकरा बानो को निरूद्ध रखने वाले नाना-नानी को नोटिस जारी कर बच्चों को 16 सितम्बर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी आजमगढ़ को बच्चों की पेशी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने बच्चों की तरफ से उनके बाबा मोहम्मद जैश की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि आठ साल के जुड़वां बच्चों के अब्बू की मौत हो गई है और अम्मी ने दूसरी शादी कर ली है। बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ नाना- नानी ने अपने अवैध कब्जे में रखा है। जबकि याची उनका नैसर्गिक संरक्षक हैं। याची गांव मंगरावा रायपुर थाना गंभीरपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी है। वे उनकी पोतियां हैं। विपक्षी नाना-नानी बच्चों की अभिरक्षा उसे नहीं सौंप रहे हैं।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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