Bihar

हत्याभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा

नालंदा, बिहारशरीफ, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । नालंदा जिले के हिलसा थाना में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय एडी जे-04, हिलसा नालंदा ने अभियुक्त सुरेन्द्र गोप उर्फ बुलक गोप, पिता स्व. श्री गोप निवासी बेचूबिगहा थाना हिलसा जिला नालंदा को दोषी करार दिया है।

नालंदा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट के आधार पर विचारण के क्रम में ससमय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई तथा सभी संबंधित प्रदर्शों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भा .द.वि . के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये केअर्थदंड से भी दंडित किया गया है।अर्थदंड काभुगतान नहीं करने की स्थिति में छह माह काअतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

—————

(Udaipur Kiran) / प्रमोद पांडे

Most Popular

To Top