
खरगोन, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में हत्या करने वाले आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार है।
मामला बड़वाह थानाक्षेत्र का है। यह हत्या करीब 3 वर्ष पहले 2022 में की गई थी। विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे बड़वाह ने बताया कि 13 अप्रैल 2022 को थाना बड़वाह पर सूचना मिली थी कि हिन्दुस्तान तोल कांटे के सामने चिरूल के पेड़ के समीप अज्ञात युवका शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। यहां मृतक की शिनाख्त राजेश के रुप में हुई। 35 वर्षीय राजेश का शव शव खून में लतपथ होकर शरीर पर कई चोटें के निशान थे। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरु की।
विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता पवन लोधी ने पुलिस को बताया कि मंगलीबाई, राहुल, पुनम ऊर्फ बबलू, संजय ऊर्फ संजु मेवाड़े, राजेश पुत्र जगन और दिनेश पुत्र प्रेमलाल मृतक को जानते थे। पुलिस ने सभी से पुछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना दिनांक को अनिल और संजु ऊर्फ टुड्डा दोनों मृतक राजेश के साथ पुरानी रंजीश को लेकर झगड़ा कर रहे थे। रात्रि में दोनों मौके से संदिग्ध हालात में भागते हुए नजर आए थे। उ
क्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अनिल पिता धुमसिंह भील निवासी काटकूट फाटा एवं संजु ऊर्फ टुड्डा निवासी हिन्दुस्तान तोल कांटे के सामने इंदौर रोड़ बड़वाह को गिरफ्तार कर, आरोपी बनाया। पूरी जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी अनिल को दोषी पाते हुए धारा.302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 6000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
(Udaipur Kiran) / चन्द्र शेखर कर्म
