
नैनीताल, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल ने हत्या के अभियोग में आरोपित धीरज नगरकोटी पुत्र अमर सिंह नगरकोटी, निवासी जैती लमगड़ा, अल्मोड़ा के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है।
न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 4 जून 2025 को थाना भीमताल में सुरेंद्र बिष्ट पुत्र मदन बिष्ट निवासी थाना भीमताल जिला नैनीताल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 19 मई की रात्रि लगभग 11.30 बजे करौली स्थित बंबू हट रेस्त्रां में कार्यरत उनके मामा देवेंद्र सिंह रेस्त्रां बंद कर सोने जा रहे थे। इसी दौरान दो युवक नशे की अवस्था में गाली-गलौज कर रहे थे। वृद्ध देवेंद्र सिंह द्वारा उन्हें मना करने पर दोनों ने उन पर प्रहार किया।
हमले में देवेंद्र सिंह को गंभीर सि की चोटें आईं, जिनका उपचार पहले डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में और बाद में राममूर्ति स्मारक चिकित्सालय बरेली में कराया गया, जहां उपचार के दौरान 4 जून को उनकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नैनीताल सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गोविंद सिंह और वादी सुरेंद्र सिंह के बयानों से यह स्पष्ट है कि धीरज नगरकोटी और उसके साथी केदार सिंह ने देवेंद्र सिंह को लात-घूंसों से मारकर जमीन पर पटका, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। दोनों अभियुक्तों को घटना की रात मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया था। जांच अधिकारी ने 11 जून को धीरज नगरकोटी को अल्मोड़ा से तथा 12 अगस्त 2025 को केदार सिंह को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था।
न्यायालय ने मोबाइल से बनाए गए वीडियो साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए धीरज नगरकोटी की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 10301, 115(2), 354, 304(4), 2381 तथा 3(5) बीएमएस के अंतर्गत विचाराधीन है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
