
भोपाल, 22 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश में नागरिकों के हितों की रक्षा एवं श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। संबल योजना अथवा निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल योजना में पंजीयन कराने अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्ति यदि गलत तथ्य या भ्रामक सूचना देकर धोखाधड़ी करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि शासन का स्पष्ट अभिप्राय है कि वास्तव में पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राही ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। पात्रता के विपरीत पंजीयन करवाने अथवा लाभ लेने का प्रयास न केवल योजनाओं को कमजोर करता है, अपितु अन्य वास्तविक श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी करता है।
श्रम विभाग ने अपील की है कि योजनाओं में पंजीयन अथवा लाभ लेने के लिये केवल सही एवं सत्य जानकारी ही प्रदान करें। किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा मिथ्या विवरण प्रस्तुत करने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
(Udaipur Kiran) तोमर
