Madhya Pradesh

विधानसभा में मप्र मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित, वाहनों के बकाया टैक्स पर लगेगी चार गुना पेनल्टी

मप्र विधानसभा (फाइल फोटो)

भोपाल, 6 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 8वें दिन बुधवार को सदन में लम्बी चर्चा के बाद मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पहले चार फीसदी पेनल्टी लगती थी, जो लंबी दूरी के हिसाब से होती थी। नई व्यवस्था में चार प्रतिशत पेनल्टी तो लगेगी ही, पुराना बकाया होने पर चार गुना अधिक राशि भी वसूली जाएगी। बस या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक अधिक लोगों को बिठाने पर 1000 रुपये प्रति सीट पेनल्टी वसूली जाएगी। लोडिंग वाहन में क्षमता से अधिक लोड मिलने पर प्रति टन 1000 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी।

विधानसभा में बुधवार को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस पर चर्चा में कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू ने कहा कि मध्य प्रदेश में चलने वाली गाड़ियां दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हो रही हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बसों के अस्थाई परमिट पर रोक लगा दी गई है और स्थाई परमिट के लिए बैठक हो नहीं रही है, इससे भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। अस्थाई परमिट जारी करने की व्यवस्था शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट बंद किए जाने से ओवरलोड वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिससे सड़कों की हालत खराब हो रही है तो क्या सरकार चेक पोस्ट व्यवस्था फिर लागू करेगी?

वहीं, भाजपा विधायक ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि सरकार ने विभाग में उच्च स्तर पर काफी बदलाव किए हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो लोग सालों से जमे हुए हैं, उन्हें भी इधर-उधर करना होगा। जिससे ट्रांसपेरेंसी के साथ विभाग काम कर सके। मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म किए जाने के बाद से भारी वाहनों और ओवरलोड वाहनों का कारोबार बढ़ा है। शराब की तस्करी भी तेजी से हो रही है। विधायक ने कहा कि जुर्माना बढ़ने पर बढ़ी राशि लोग देंगे नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा।

कांग्रेस विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने कहा कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के बीच चल रहे विवाद के चलते चेकपोस्ट व्यवस्था खत्म की गई है। असलियत यह है कि चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म किए जाने से भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया है। सब कुछ पहले से सेट है और वसूली सिस्टम पर ही काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहनों में यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है। यह व्यवस्था बदलनी होगी। चार पहिया वाहनों पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है। सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। यहां ज्यादा टैक्स लिए जाने के कारण लोग दूसरे राज्यों में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इससे सरकार का ही राजस्व नुकसान हो रहा है। मध्यप्रदेश में ट्रकों में गोवंश भरकर ढोए जा रहे हैं, जिस पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है।

मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 को लेकर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि भोपाल, इदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर ढाई हजार करोड़ के टैक्स बकाया है। सरकार इसे क्यों नहीं वसूल पा रही है। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश में ही टैक्स ज्यादा नहीं है, दूसरे राज्यों में भी टैक्स अधिक है। यह व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप है। वाहनों में पैनिक बटन की व्यवस्था देश के हर राज्य में लागू है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे कम टैक्स है। ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पासपोर्ट की तरह घर पहुंच सेवा के रूप में लागू करने जा रहे हैं। फेसलेस सर्विस पर फोकस किया गया है।

कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि आरटीओ दफ्तरों में कर्मचारी नहीं बैठते हैं। एजेंटों के भरोसे दफ्तर चलते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्यालय जाने की कोशिश कम करने पर सरकार काम कर रही है, ताकि लोगों को दफ्तर न जाना पड़े और एजेंट से बचाया जा सके। इसके बाद मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया।—————–

(Udaipur Kiran) तोमर

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