
बैतूल, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में औषधि नियंत्रक एवं आयुष संचालनालय भोपाल से जारी निर्देशों के बाद आयुष विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस (नारदीय), प्रवाल पिष्टी, मुक्ताशुक्ति, गिलोय सत्व और कामदुधा रस सहित कई अमानक आयुर्वेदिक दवाओं के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि औषधि नियंत्रक एवं आयुष संचालनालय से मिले निर्देशों के बाद शनिवार को जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्टॉकिस्टों तथा औषधि विक्रेताओं की जांच की गई। जांच के दौरान कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस (नारदीय), प्रवाल पिष्टी, मुक्ताशुक्ति, गिलोय सत्व और कामदुधा रस आदि दवाएं अमानक घोषित की गईं, जिसके बाद इन आयुर्वेदिक औषधियों की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई की गई। साथ ही इस श्रेणी की सभी अमानक आयुर्वेद दवाओं के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य स्तरीय निर्देशों के अनुरूप की गई है और आगे भी इस संबंध में सख्त निगरानी जारी रहेगी।
(Udaipur Kiran) तोमर