Madhya Pradesh

मप्रः मुख्यमंत्री सोमवार को हरदा जिले के प्रवास पर, कमिश्नर एवं आईजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया

कमिश्नर एवं आईजी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया

हरदा, 28 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार, 29 सितंबर को हरदा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां खिरकिया नगर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त केजी तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला एवं उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत खरे ने रविवार को खिरकिया एवं बावड़िया में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक शशांक, अपर कलेक्टर पुरूषोत्तम कुमार, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, एसडीएम शिवांगी बघेल सहित जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

कमिश्नर तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान हेलीपेड एवं कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था देखी। खिरकिया में कार्यक्रम स्थल पर मंच एवं सभा व्यवस्था का भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। खिरकिया में कार्यक्रम में शामिल होने वाले आगंतुकों एवं विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के संबंध में भी उन्होने आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कमिश्नर एवं आईजी ने मुख्यमंत्री के भ्रमण के मार्ग एवं हेलीपेड का भी अवलोकन किया। मार्ग की आवश्यक मरम्मत कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये।

– 20 हजार से अधिक अशासकीय विद्यालयों को अंतरित की जायेगी 489 करोड़ रुपये की राशि

राज्य शिक्षा केन्द्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके ग्राम, वार्ड अथवा पड़ोस में स्थित स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रदेश में लगभग 8.50 लाख बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। पूर्व के वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या को देखा जाये तो सत्र 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययन से लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इन बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की गयी है।

(Udaipur Kiran) / प्रमोद सोमानी

(Udaipur Kiran) तोमर

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