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मनी लॉन्ड्रिंगः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 28 अगस्त को तलब किया

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 2 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया है। स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने वाड्रा को 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने वाड्रा को समन जारी करने के मामले में 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं। उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किया है।

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था। स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी। वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे। यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गयी थी। इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया। स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को बेच दी। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गयी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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