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हाईवे जाम के मामले में विधायक संजय डोभाल सहित अन्य को उच्च न्यायालय से मिली राहत

नैनीताल, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यमुनोत्री उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल व बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष सहित उनके अन्य 148 समर्थकों को धरना प्रदर्शन मामले में फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ​पिछले दिनों, पुलिसकर्मियों की ओर से एक युवक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार और कपिल रावत सहित उनके समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। इस विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

इस प्रकरण पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत और 22 अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इन सभी आरोपितों केखिलाफ पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक व उनके समर्थकों ने कोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। आज कोर्ट ने विधायक सहित सहित सभी आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / लता

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