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हेट स्पीच केस में सजा पर रोक के बाद विधायक अब्बास अंसारी ने विधायकी बहाल करने को लेकर दाखिल की याचिका

प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र

प्रयागराज, 08 सितम्बर (Udaipur Kiran) । हेट स्पीच मामले में दो साल कैद की सजा पर रोक लगने के बाद मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी ने विधायकी बहाल की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब्बास ने याचिका में राज्य सरकार, विधान सभा सचिवालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निर्वाचन और मऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 में मऊ से निर्वाचित अब्बास अंसारी की सदस्यता हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से दो साल कारावास की सजा मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने निरस्त कर उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी। मऊ में उप चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेज दी गई। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब्बास की विधायकी बहाल हो सकेगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को अपील के निस्तारण तक निलम्बित कर दिया। हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में मऊ शहर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया।

आरोप था कि तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा में मऊ के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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