HEADLINES

दहेज कानून का दुरूपयोग पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए न हो : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–ननद ननदोई को बिना सबूत धारा 319 में जारी सम्मन आदेश रद्द

प्रयागराज, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के आरोप में कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा पति के रिश्तेदार होने के नाते किसी को ट्रायल के लिए नहीं घसीटा जा सकता, जब तक कि दहेज मांगने के आरोप में विशेष घटना का जिक्र न किया गया हो।

कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत ननद, ननदोई को जारी सम्मन व पुनरीक्षण अर्जी निरस्त करने के निचली कोर्ट के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि याचीगण के खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। उनके खिलाफ ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनके आधार पर सजा दी जा सके। कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट ने बिना सबूत सम्मन जारी कर गलती की और पुनरीक्षण अदालत ने अर्जी निरस्त कर अनियमितता बरती है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सम्मन आदेश 18 अक्टूबर 14 व पुनरीक्षण अर्जी खारिज करने के आदेश 19 अक्टूबर 15 को रद्द कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने अलीगढ़ के सुनील कुमार व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि शिकायतकर्ता विपक्षी की शादी 19 अप्रैल 2007 को हुई थी। पारिवारिक विवाद को लेकर पति के परिवार व रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में 9 दिसम्बर 10 को अलीगढ़ के इगलास थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दहेज में आल्टो कार न देने पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।

राज्य बनाम पवन कुमार व अन्य का आपराधिक केस चल रहा। पत्नी की तरफ से दाखिल धारा 319 की अर्जी पर याची रिश्तेदारों को सम्मन जारी किया गया। जिसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी भी खारिज कर दी गई तो हाईकोर्ट में यह याचिका दायर कर जारी सम्मन आदेश को कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग मानते हुए रद्द करने की मांग की गई।

याची का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप सामान्य है। जिसमें किसी घटना का जिक्र नहीं है। केवल दबाव डालने के लिए परिवार व रिश्तेदारों को परेशान करने की कार्यवाही है। याची अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का जिक्र किया और कहा कि रिश्तेदारों को अनर्गल आरोप में ट्रायल के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top