शिलांग, 1 जुलाई (Udaipur Kiran) । मेघालय की राजधानी शिलांग के मावंगाप गांव निवासी तैबोकलांग वाहलांग को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 25 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ईस्ट खासी हिल्स के विशेष पोक्सो न्यायाधीश एमके लिंगदोह की अदालत ने सुनाया।
पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाए गए वाहलांग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के मामले में भी उसे दो साल की अलग सजा सुनाई गयी है। 10 हजार रुपये का उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस पूरे मामले की जांच डब्ल्यूपी/एसआई एल. खर्जाना ने की, जो इस समय ईस्ट खासी हिल्स के वीमेन पुलिस स्टेशन में पदस्थ हैं।
देशभर में बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित विशेष पोक्सो अदालतों के माध्यम से यह फैसला तेज न्याय प्रक्रिया की एक और मिसाल के रूप में सामने आया है।
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(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
