
ऊना, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दीपावली पर्व पर ऊना शहर में कानून व यातायात व्यवस्था चाक चौबंद रखने के दृष्टिगत तहसीलदार ऊना विपन कुमार ने वीरवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एमसी ऊना, संतोषगढ़ और मैहतपुर-बसदेहड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार में यह सुनिश्चित करें कि दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करें। यदि कोई व्यापारी अतिक्रमण करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि रेड लाइट चौक, पुराना बस अड्डा से हमीरपुर रोड की ओर अनाधिकृत गाड़ियां खड़ी न हों, जिससे आम जनता को यातायात में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
तहसीलदार ने बताया कि एमसी ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा व संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। नगर परिषद ऊना के तहत पटाखों की बिक्री के लिए रामलीला ग्राउंड ऊना, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के तहत एमसी कार्यालय मैहतपुर के सामने ग्राउंड में तथा नगर परिषद संतोषगढ़ के अंतर्गत राम लीला मैदान संतोषगढ़ को चिन्हित किया है।
उन्होंने ग्रीन पटाखों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए, और शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हों। शेड का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वे एक-दूसरे के सामने न हों। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस लैंप का उपयोग शेड के भीतर नहीं किया जाएगा। हर दुकान में स्विच दीवार के साथ सटे होने चाहिए, और प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मास्टर स्विच आवश्यक होगा।
आगजनी की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दुकानों में पर्याप्त मात्रा में पानी, फायर एक्सटिंग्यूशर, और रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए।
तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के ग्रीन पटाखों का स्टॉक और बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / विकास कौंडल
