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जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित की जमानत याचिका खारिज

फाइल फोटो  हाईकोर्ट

रांची, 30 जून (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष हुई जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को सोमवार को

जमानत देने से इनकार कर दिया है।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक विनीत वशिष्ठ ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।

पेपर लीक गिरोह के सरगना संदीप त्रिपाठी उर्फ शशिभूषण दीक्षित को 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसकी गिरफ्तारी गोरखपुर से हुई थी। उसके पास से जेएसएससी-सीजीएल के कुछ परीक्षार्थियों के नाम की सूची, पैसा लेने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य और गिरोह के अन्य सदस्यों से संपर्क होने से संबंधित साक्ष्य बरामद हुए थे।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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