Uttrakhand

यूसीसी में विवाह पंजीकरण 26 तक निशुल्क

गोपेश्वर, 09 जुलाई (Udaipur Kiran) । सम्मान नागरिक संहिता (यूआसीसी) के तहत शादियों के पंजीकरण शुल्क पर शासन की ओर से रोक लगाते हुए इसे 26 जुलाई तक निशुल्क कर दिया गया है।

जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने कहा कि 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। इकसे लिए सरकार की ओर से पूर्व में पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया था। वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराने के लिए पंजीकरण शुल्क की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि चमोली जिले में मौजूद समय तक यूसीसी के तहत 13 हजार 724 दम्पति की ओर से विवाह पंजीकरण किया गया है। जबकि 219 आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है तथा विभिन्न कारणों से 647 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जिले में विवाह विच्छेदन के 22 प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 19 का पंजीकरण हो गया है। जबकि तीन आवेदन निरस्त किए गए हैं।

इसके अलावा पूर्व में पंजीकरण करवाने वाले दंपतियों की ओर से किए गए 2527 आवेदनों में से 2407 का पंजीकरण हो चुका है जबकि 47 आवेदन पर कार्रवाई गतिमान है व 65 आवेदन निरस्त किए गए हैं। डीएम ने आम जनता से सरकार की ओर प्रदत्त सुविधा का लाभ लेते हुए समय से पंजीकरण करवाने का आह्वान किया है।

(Udaipur Kiran) / जगदीश पोखरियाल

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