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मनोज जरांगे अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना प्रदर्शन नहीं कर सकते: बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मराठा नेता मनोज जरांगे अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं, लेकिन प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एमी फाउंडेशन की ओर से मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल के प्रस्तावित आंदोलन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है कि प्रतिवादी (जरांगे) को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नवी मुंबई के खारघर में कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए या नहीं, ताकि मुंबई में जनजीवन बाधित न हो। नए नियमों के तहत सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों के लिए अनुमति मिलने के बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं । पीठ ने कहा कि प्रतिवादी (जारंगे और उनके सहयोगी) संबंधित अधिकारियों से ऐसी अनुमति के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद सरकार कानून के प्रावधानों के अनुसार इस पर निर्णय ले सकती है।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर विवाद नहीं करती है, लेकिन यह इस तरह से नहीं होना चाहिए, जिससे शहर ठप हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान, पुलिस बल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अत्यधिक बोझ होता है और बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना एक बड़ा बोझ होगा और इससे गंभीर असुविधा होगी। इसके बाद पीठ ने जारांगे पाटिल को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर के लिए निर्धारित की है। उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज जारांगे ने कहा कि उनकी ओर कोर्ट में मराठा समाज का पक्ष रखा जाएगा। उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है।

मनोज जारांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के लिए मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर वह मराठा समर्थकों के साथ मुंबई कूच करेंगे और 29 अगस्त को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे।

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(Udaipur Kiran) यादव

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