
कानपुर, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिन विद्यालयों के 100 गज के दायरे मे तम्बाकू आदि की दुकाने हैं एवं विद्यालयों को भी जांचा जाए कि धारा 04 एवं 06बी के साइनेज लगे हुए हो। इसके अलावा अपर पुलिस उपायुक्त अपराध विशेष अभियान चलाकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन आयात, निर्यात, खरीद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करें। शिक्षा अधिकारियो द्वारा जो सूची उपलब्ध करायी जा रही है, उसमे तत्काल कार्रवाई हो। समस्त रिपोर्ट जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के समक्ष प्रेषित की जाए और समस्त खाद्य निरीक्षक ध्यान दें कि नगर के समस्त होटलों एवं रेस्टोरेंट मे हुक्का के सेवन की सुविधा उपलब्ध न हो एवं समस्त स्थानों मे कोटपा की धारा 04 का अनुपालन सख्ती से कराया जाये। यह निर्देश मंगलवार को अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने दिए।
बैठक में नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कानपुर नगर ने कोटपा ऐक्ट (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए) के बारे में बताया कि धारा 4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये का जुर्माना। धारा 5 में तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध का प्रथम उल्लंघन जेल दो वर्ष या एक हजार रुपये, दूसरा उल्लंघन करने पर पांच साल की जेल या पांच हजार रुपये का जुर्माना। धारा-6क अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा उसके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपए का जुर्माना।
धारा 6 ख में शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज की परिधि के दायरे में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपए का जुर्माना। धारा 7 में निर्धारित स्वरुप चेतावनी के बगैर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध में उत्पादनकर्ता को प्रथम उल्लंघन जेल दो साल या पांच हजार रुपये एवं दूसरी बार उल्लंघन करने पर जेल पांच साल या दस हजार रुपये तथा विक्रेता को प्रथम उल्लंघन एक साल की जेल या एक हज़ार रुपये जुर्माना। दूसरा उल्लंघन दो साल की जेल या तीन हजार रुपये का जुर्माना। खुली सिगरेट की बिक्री पर एक हजार रुपये का दण्ड वसूल किया जायेगा।
पेका ऐक्ट के बारे में बताया कि धारा-4 में इलेक्ट्रानिक सिगरेट का उत्पादन, आयात, निर्यात, खरीद एवं बिक्री पर प्रतिबंध का प्रथम उल्लंघन एक साल या एक लाख रुपये का जुर्माना। एवं दूसरा उल्लंघन करने पर तीन साल की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना। धारा-5 में इलेक्ट्रानिक सिगरेट का संग्रह पर प्रतिबंध का प्रथम उल्लंघन जेल छह माह या 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा।
(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप
